Varanasi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने नई सख्त स्वच्छता नियमावली लागू कर दी है। शहर की गलियों में पान की पीक थूकना या सड़क पर कूड़ा फेंकना अब महंगा पड़ेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा।
नगर निगम ने अब उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2021 को पूरी तरह लागू कर दिया है। इसके साथ ही 2017 की पुरानी नियमावली को अमान्य घोषित कर दिया गया है। निगम की बैठक में विभागों को नई जुर्माना बुक जारी कर दी गई है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति बार-बार नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
थूकने और कूड़ा फेंकने पर ₹1000, डॉगी के पॉटी पर ₹500 का जुर्माना
नई नियमावली के तहत 33 बिंदुओं पर जुर्माने तय किए गए हैं। सड़क या सार्वजनिक स्थान पर थूकने और कूड़ा फेंकने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खुले मैदान, पार्क या खाली जमीन पर कूड़ा डालता है, तो उस पर ₹500 का जुर्माना देना होगा। वहीं, पालतू जानवरों के मालिकों पर भी जिम्मेदारी तय की गई है। अगर कुत्ता या कोई अन्य पालतू सड़क पर गंदगी करता है, तो उसका जुर्माना ₹500 होगा।
नगर निगम ने नदियों, सीवर या जलमार्गों में पूजन सामग्री डालने पर ₹750 का जुर्माना तय किया है। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल, मंदिर या ऐतिहासिक स्थलों के पास गंदगी फैलाने पर भी ₹750 तक का दंड लगाया जाएगा। घर या परिसर में 24 घंटे से अधिक समय तक कूड़ा जमा रखना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए ₹500 का जुर्माना वसूला जाएगा।
मकान के मलबे पर ₹3000 तक का जुर्माना
प्लास्टिक और निर्माण मलबे के मामलों में भी सख्ती बरती जाएगी। प्रतिबंधित प्लास्टिक या थर्माकोल के उपयोग, उत्पादन या बिक्री पर कार्रवाई होगी। वहीं, निर्माण या तोड़-फोड़ के दौरान निकला मलबा सड़कों या नालियों के किनारे डालने पर ₹3000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। नगर निगम का लक्ष्य है कि वाराणसी को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल किया जाए। इसके लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।









