लोकसभा ने ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के जरिए ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming), कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है। ये संशोधिक प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर विपक्ष के विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को निचले सदन विधेयक को पेश किया। शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। अब, जब सीजीएसटी (CGST) और आईजीएसटी (IGST) कानूनों में संशोधन पारित हो गए हैं, तो राज्य विधानसभाएं अपने संबंधित जीएसटी कानूनों में इसी तरह के संशोधन पारित कर सकती हैं। ये संशोधन कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में एक प्रावधान शामिल करने से संबंधित हैं।
जीएसटी परिषद ने अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी
गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी। IGST अधिनियम में संशोधन ऑफशोर संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी देयता लगाने के प्रावधान को शामिल करने से संबंधित है।
जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी। परिषद ने विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है।
ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित करेगा।