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Arvind Kejriwal Case: अरविंद केजरीवाल के सीएम बने रहने पर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

Delhi High Court rejected the petition to remove Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal from the post,

फोटोः एएनआई

Arvind Kejriwal Case: जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ‘मामले में न्यायिक दलख की जरूरत नहीं है।’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार हुए 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्होंने अब तक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने अरविंद को पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारीज कर दी है।

अदालत ने कहा कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि व्यावहारिक मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन कानूनी रूप से कोई अड़चने नहीं हैं।

अदालत ने कहा कि यह काम कार्यपालिका का है और कार्यपालिका को यह विचार करना चाहिए। न्यायपालिका को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा, हालात पर विचार कर एलजी दखल दे सकते हैं।

गौरतलब है कि आज केजरीवाल की कस्टडी खत्म होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी आज केजरीवाल की 7 दिनों की अतिरिक्त हिरासत की मांग करेगी।

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