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Ghazipur News: पर्व-त्योहारों के मद्देनजर गाजीपुर में दो महीने तक धारा-163 लागू, इन चीजों पर मनाही

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ईंट, कंकड़, पत्थर या विस्फोटक पदार्थों को छतों या सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित करने की मनाही है।

Ghazipur News: गाजीपुर जिला प्रशासन ने आगामी सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (22 दिसंबर) और आने वाले त्योहारों—क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति, हजरत अली का जन्म दिवस और गणतंत्र दिवस—के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 (144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

असामाजिक गतिविधियों पर रोकथाम

जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व गलत अफवाहें फैलाकर धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।

जनसमूह और प्रदर्शन पर प्रतिबंध: सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, गैरकानूनी सभाओं, प्रदर्शनों और अनशनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

हथियारों पर रोक: लाइसेंसी हथियार, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी, विस्फोटक पदार्थ या अन्य आक्रामक वस्तुओं को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

फर्जी खबरों और अफवाहों पर सख्ती

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसी झूठी खबरें या संदेश प्रसारित नहीं करेगा जो शांति और सामुदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सके। आपत्तिजनक सामग्री के प्रचार-प्रसार पर सख्त रोक रहेगी।

सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा: सार्वजनिक स्थानों, सरकारी संपत्तियों, और मार्गों को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी कार्य पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सामग्री जमा करने पर रोक: ईंट, कंकड़, पत्थर या विस्फोटक पदार्थों को छतों या सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित करने की मनाही है।

धार्मिक आयोजनों को छूट

धार्मिक जुलूस, शवयात्रा, और पारंपरिक त्योहारों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। हालांकि, आयोजकों को सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी गतिविधि शांति व्यवस्था को बाधित न करे।

यह आदेश 20 दिसंबर से अगले दो महीने तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है, ताकि त्योहारों और परीक्षाओं का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे।

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