Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे (gyanvapi survey) पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अपने आदेश में कहा कि स्टे खत्म होने तक हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि एएसआई यह निर्धारित करने के लिए कोई तोड़-फोड़ नहीं करे कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई है या नहीं।
दोपहर दो बजे सुप्रीम कोर्ट में Gyanvapi पर सुनवाई
मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को दोपहर दो बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष आज शाम ही होईकोर्ट में इस मामले की अपील दायर करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक परिसर में कोई खुदाई नहीं होगी।
गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत द्वारा एएसआई को यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर पर किया गया था या नहीं। जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश ने एएसआई को सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियो क्लिप और तस्वीरों के साथ चार अगस्त तक अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलील का संज्ञान लिया कि मामले में तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एएसआई की टीम को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि मस्जिद परिसर में ‘तोड़-फोड़ का कोई कार्य’ या खुदाई नहीं होनी चाहिए। पीठ ने कहा, “हम (याचिका पर) दोपहर दो बजे सुनवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन समिति को इलाहाबाद HC से संपर्क करने को कहा। हालाँकि, समिति ने जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने की माँग की। गौरतलब है कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने एएसआई को सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियो क्लिप और तस्वीरों के साथ 4 अगस्त तक अदालत में एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।