Sahara Refund: सुप्रीम कोर्ट की पहल पर सहारा (sahara) की जब्त राशि में से लौटाने की शुरुआत होने जा रही है। सहारा समूह (sahara samuh) की चार सहकारी समितियों में जमा अपनी राशि को वापस पाने के लिए अबतक 7 लाख निवेशकों ने पोर्टल (CRCS) पर पंजीकरण कराया है। गौरतलब है कि सहारा रिफंड के लिए हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल (CRCS-Sahara Refund Portal) है। निवेशक उचित दस्तावेजों के साथ इस पर पंजीकरण कराकर अपनी छूट का दावा कर सकते हैं।
अबतक कुल 150 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त हुए हैं। पिछले दिनों (18 जुलाई) सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ की शुरुआत की थी। सरकार ने मार्च में कहा था कि चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा 9 माह में लौटा दिया जाएगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।
सहारा रिफंड पाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी?
इसके लिए आपको आधार कार्ड नंबर, डिपॉजिटर का मेंबरशिप नंबर, डिपॉजिट का प्रमाणपत्र या पासबुक नंबर, आधार से लिंक्ड मोबाइल नबंर, जहां रिफंड आना है उस खाते का नंबर व पैन कार्ड जैसे दस्तावेज होने चाहिए। आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना जमाकर्ता रिफंड का दावा नहीं कर सकता है।
रजिस्ट्रेशन से लेकर पैसा मिलने तक का पूरा प्रोसेस
- आपको सीआसीएस सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund CRCS portal) के होम पेज पर जाकर डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक डालने होंगे।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर भी मांगे जाएंगे। इसे सही से भरें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे स्क्रीन पर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद प्रोसेस को पूरा करने के लिए वेरिफाई ओटीपी पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको क्लेम सबमिट करना होगा जिसका आपको एक एक्नोलेजमेंट नंबर मिलेगा। इसके साथ ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी आएगा।
- रिफंड का दावा सबमिट होने के 45 दिन के बाद जमाकर्ता के खाते में रिफंड भेज दिया जाएगा।
- सहारा ने साफ शब्दों में कहा है कि 50,000 से अधिक का रिफंड है तो आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है।