Pakistan News: भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए जा चुके पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान खान को ऐसी कोठरी में रखा गया है जहां उनकी चैन की नींद उड़ गई है।
‘जियो न्यूज’ के मुताबिक, इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद उच्च सुरक्षा वाली अटक जेल की जिस कोठरी में रखा गया है वह मक्खियों और खटमल से भरी हुई है तथा उसमें शौचालय भी खुले में बनाया हुआ है। 70 वर्षीय इमरान खान के अटॉर्नी जनरल नईम हैदर पंजोठा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष को पंजाब प्रांत में स्थित जेल में सी-श्रेणी की सुविधाएं दी गयी हैं।
उन्होंने बताया कि देश की विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को जेल की जिस कोठरी में रखा गया है वहां मक्खियां तथा खटमल भरे पड़े हैं। पंजोठा ने सोमवार को खान से जेल में मुलाकात करने के बाद कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री छोटे-से कमरे में बंद हैं ‘‘जिसमें खुले में शौचालय बना हुआ है।’’
इमरान खान के अटॉर्नी जनरल नईम हैदर पंजोठा ने क्या कहा?
पाकिस्तान के लोकप्रिया ‘जियो न्यूज’ ने वकील के हवाले से बताया- ‘‘पीटीआई अध्यक्ष ने कहा है कि वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हैं।’’ पंजोठा ने कहा कि खान ने उन्हें बताया है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया और पुलिस ने लाहौर में उनके घर में उनकी पत्नी के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कानूनी दस्तावेज पर उनके दस्तखत कराने के लिए जेल के एक अधिकारी की मौजूदगी में खान से करीब एक घंटे 45 मिनट तक मुलाकात की।
मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जाता जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूंः इमरान खान
जियो न्यूज ने वकील के हवाले से बताया कि इमरान खान को एक अंधेरे कमरे में रखा गया है जहां खुले में शौचालय बना है और वहां दिन में मक्खियां मंडराती रहती हैं और रात में चीटियां आती हैं। वहीं कमरे में कोई टेलीविजन या अखबार नहीं है। वकील की मानें तो इमरान को किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। इमरान खान के हवाले से वकील ने कहा- मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जाता जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूं।
इमरान खान क्यों गए जेल, क्या है पूरा मामला
इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद की एक निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद शनिवार को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनायी गयी है। उन्हें अदालत द्वारा रावलपिंडी की अदियाला जेल में भेजे जाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद पंजाब प्रांत की अटक जेल में रखा गया है।
भाषा इनपुट के साथ