Site icon Khabar Kashi

Two Helmet for 2-Wheelers: दोपहिया वाहनों के साथ अब मिलेंगे दो हेलमेट, सरकार का बड़ा फैसला!

Ministry of Road Transport and Highways, Central Motor Vehicle Rules 1989, BIS certified helmets, L2 category two-wheelers, anti-lock braking system, motorcycle safety India, pillion rider helmet, new vehicle rules, government road safety proposal, compulsory helmets, two-wheeler safety standards, दो हेलमेट अनिवार्य, नया हेलमेट नियम, एबीएस दोपहिया वाहन, सड़क सुरक्षा भारत, सड़क परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, बीआईएस हेलमेट, एल2 श्रेणी दोपहिया वाहन, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, मोटरसाइकिल सुरक्षा, पिछली सीट हेलमेट, नए वाहन नियम, सरकारी सड़क सुरक्षा प्रस्ताव, अनिवार्य हेलमेट, दुपहिया वाहन सुरक्षा मानदंड

अब दोपहिया वाहनों के साथ कंपनी को दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा।

Two Helmet for 2-Wheelers: सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए वाहन खरीदते समय दो हेलमेट देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नए नियम को लागू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव किया है।

सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह नियम नए संशोधन नियमों की अंतिम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन महीने के भीतर अनिवार्य हो जाएगा। 23 जून, 2025 को सरकार द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, इस नए नियम का लक्ष्य चालक और पीछे बैठने वाले दोनों यात्रियों के लिए सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है।

अधिसूचना में क्या है?

अधिसूचना में कहा गया है कि “दोपहिया वाहन की खरीद के समय, केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर, दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी को वाहन खरीदते समय भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप दो सुरक्षात्मक हेलमेट देने होंगे।”

यह स्पष्ट किया गया है कि दिए जाने वाले हेलमेट BIS द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करने चाहिए। हालांकि, यह आवश्यकता उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत छूट प्राप्त है।

ABS भी होगा अनिवार्य, 2026 से लागू

हेलमेट के प्रावधान के अलावा, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय का प्रस्ताव किया है। 1 जनवरी, 2026 से, सभी नए L2 श्रेणी के दोपहिया वाहनों (जिनमें 50cc से अधिक इंजन क्षमता या 50 किमी/घंटा से अधिक की शीर्ष गति वाली मोटरसाइकिलें और स्कूटर शामिल हैं) में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य होगा।

यह ABS भारतीय मानक IS14664:2010 का पालन करना चाहिए, जो विशेष रूप से अचानक ब्रेक लगाने के दौरान बेहतर नियंत्रण और स्किडिंग (फिसलने) की संभावना को कम सुनिश्चित करेगा।

जनता से मांगे गए सुझाव

प्रस्तावित नियम वर्तमान में जनता की राय के लिए खुले हैं। नागरिकों और हितधारकों को प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों का समय दिया गया है ताकि वे अपने सुझाव या आपत्तियां भेज सकें। सुझाव और प्रतिक्रिया मंत्रालय को comments-morth@gov.in पर ईमेल के माध्यम से साझा किए जा सकते हैं।

ये कदम देश भर में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं। हेलमेट और ABS को अनिवार्य करके, मंत्रालय का लक्ष्य दोपहिया वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करना है।

Exit mobile version