Vishwakarma Yojana Online Registration: पीएम विश्वकर्मा योजना (pm vishwakarma yojana 2023) की 17 सितंबर से शुरुआत होने जा रही है। यह योजना विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों के उत्थान के लिए शुरू किया गया है। इस योजना ((pm vishwakarma yojana) के तहत 1200 पारंपरिक छोटे कारोबारियों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के जरिए लोहार, कुम्हार, राज मिस्त्री, धोबी, फूलों का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ताला-चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार आदि को लाभ दिया जाएगा। साथ ही कुछ अन्य क्षेत्र के श्रमिकों को भी इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
गौरतलब है कि आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर देश को संबोधित करते हुए लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने ‘विश्वकर्मा योजना’ की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह योजना अगले महीने यानी सितंबर में विश्वकर्मा पूजा के मौके पर लॉन्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए शुरुआती चरण में 13 से 15 हजार करोड़ रुपए आवंटन किए जाएंगे। बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 15 सिंतबर तक 18 ट्रेडों के पारंपरिक कारीगरों से ऑनलाइन आवेदन (pm vishwakarma yojana online apply) भरवाए जा रहे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। 12 सितंबर तक 11322 आवेदन मिल चुके हैं।
पीएम विश्वकर्मा
राष्ट्र निर्माण के लिए एक दृष्टिकोण#PMVishwakarma #MSME #Artisans pic.twitter.com/1kRrP7vJPF— Ministry of MSME (@minmsme) September 5, 2023
पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? (PM Vishwakarma Yojana 2023)
कमजोर तबकों को कारोबार शुरू करने और उसे विस्तार करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण में 1 लाख का लोन मिलेगा। इसके बाद दूसरे चरण के दौरान कामगारों को 2 लाख तक का रियायती लोन दी जाएगी। विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों को अपने हुनर को और ज्यादा निखारने के लिए 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। जिससे वह अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। इसमें बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई , सुनार लोहार, कुम्हार, हलवाई ,मोची आदि मजदूरों शामिल किए जाएंगे। बता दें कि ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति करेगी।
पीएम विश्वकर्मा योजना की विशेषताएं क्या हैं?
- इस योजना का नाम दिव्य वास्तुकार और शिल्पकार विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है, यह विभिन्न व्यवसायों में लगे कारीगर परिवारों को कौशल प्रदान करने की गुरु-शिष्य परंपरा को संरक्षण और विकास पर केंद्रित है।
- मान्यता और समर्थन: इस योजना में नामांकित कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और एक पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।
- ये कामगार और शिल्पकार 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए (पहली किश्त) और 2 लाख रुपए (दूसरी किश्त) तक की संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहायता के लिए भी पात्र होंगे।
- कौशल विकास और सशक्तीकरण: विश्वकर्मा योजना को वर्ष 2023-2024 से 2027-2028 तक पाँच वित्तीय वर्षों के लिये 13,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए तक का बजट आवंटित किया गया है।
- इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए 500 रुपए और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 1,500 रुपए का वजीफा प्रदान की जाएगी।
- सीमा और कवरेज: इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं।
- पंजीकरण और कार्यान्वयन: विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण का कार्य गाँवों में सामान्य सेवा केंद्रों पर पूरा किया जा सकता है।
- इस योजना के लिए जहाँ केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी, वहीं राज्य सरकारों से भी सहयोग मांगा जाएगा।
- मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण: इस योजना का एक उल्लेखनीय उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कारीगरों को घरेलू तथा वैश्विक दोनों मूल्य शृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, ताकि उनकी बाजार पहुँच और अवसरों में वृद्धि हो।
पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ (PM Vishwakarma Yojana Scheme Benefits)
1. मान्यता: प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड से हुई विश्वकर्मा के रूप में पहचान
2. कौशल:
अः कौशल सत्यापन के बाद 5-7 दिन (40 घंटे) का बुनियादी प्रशिक्षण
बः इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों (120 घंटे) के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं
सः प्रशिक्षण वजीफा: 500 रुपये प्रति दिन
3. टूलकिट प्रोत्साहन: 15,000 रुपए अनुदान
4. ऋण सहायता:
अः संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण: 1 लाख रुपये (18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (30 महीने के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किश्त)
बः ब्याज की रियायती दर: लाभार्थी से 5% लिया जाएगा और एमओएमएसएमई द्वारा 8% की ब्याज छूट सीमा का भुगतान किया जाएगा।
सः क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
5. डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन: अधिकतम 100 लेनदेन तक प्रति लेनदेन 1 रुपये (मासिक)
6. विपणन सहायता: राष्ट्रीय विपणन समिति (एनसीएम) गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार, ई-कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों जैसी सेवाएं प्रदान करेगी।
पीएम विश्वकर्मा योजना पात्रता मापदंड ( PM Vishwakarma Yojana Eligibility Criteria)
- स्व-रोज़गार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लिखित 18 परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
- पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व-रोज़गार/व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा।
- योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक ‘परिवार’ को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मतदाताओं के लिए पहचान पत्र।
- व्यवसाय का साक्ष्य।
- फ़ोन नंबर।
- बैंक खाता संबंधी जानकारी।
- आय विवरण।
- यदि आवश्यक हो तो जाति प्रमाण पत्र।
जैसाा कि पहले बता दिया गया है कि विश्वकर्मा योजना विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों के उत्थान के लिए शुरू की गई एक अग्रणी योजना है। इस योजना का नाम दिव्य वास्तुकार और शिल्पकार विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है, यह विभिन्न व्यवसायों में लगे कारीगर परिवारों को कौशल प्रदान करने की गुरु-शिष्य परंपरा को संरक्षण और विकास पर केंद्रित है।
पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकरपूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न. क्या योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत और वितरित सभी ऋण गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं?
हां, योजना के तहत ऋण गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं और लाभार्थी को ऋण के लिए कोई गारंटी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न. क्या निर्धारित तिथि से पहले ऋण चुकाने पर कोई जुर्माना है?
ऋण वितरण के 6 महीने के बाद कारीगरों और शिल्पकारों से कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लिया जाएगा।
प्रश्न. योजना के अंतर्गत किस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है?
पीएम विश्वकर्मा के तहत कौशल हस्तक्षेप का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमताओं को बढ़ाना है, जो पीढ़ियों से हाथों या पारंपरिक उपकरणों से काम कर रहे हैं। इस हस्तक्षेप में तीन घटक शामिल हैं: कौशल सत्यापन, बुनियादी कौशल और उन्नत कौशल।
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