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What is bilkis bano caes: क्या है बिलकिस बानो केस? सभी 11 दोषियों को तुरंत सरेंडर करने का आदेश

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What is bilkis bano caes: चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले के 11 दोषियों की सजा माफी के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया है। 8 जनवरी, 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को दी गई छूट को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि गुजरात सरकार के पास छूट के आदेश पारित करने का “कोई अधिकार क्षेत्र नहीं” था।

बिलकिस बानो केस क्या है और इस मामले में अब तक क्या हुआ?

बिलकिस बानो भारत में 2002 के गुजरात दंगों में जीवित बची गैंगरेप पीड़िता हैं। 2002 में, गुजरात राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। हिंसा के दौरान बिलकिस बानो के परिवार पर हमला किया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी तीन साल की बेटी सहित उनके परिवार के चौदह सदस्य मारे गए थे।

Blkis Case

अपराध की क्रूरता और शुरुआती जांच की विफलता के कारण मामले ने तूल पकड़ लिया। बिलकिस बानो ने न्याय के लिए संघर्ष किया और आखिरकार उनके मामले की सुनवाई हुई। 2008 में, 11 लोगों को अपराध में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था, और 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों के आजीवन कारावास को बरकरार रखा। अदालत ने मामले को संभालने और पीड़िता और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करने के लिए गुजरात सरकार की भी आलोचना की।

बिलकिस बानो मामले ने सांप्रदायिक हिंसा, बचे लोगों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा और संघर्ष के समय यौन हिंसा के मामलों में न्याय की आवश्यकता के मुद्दों को अदालत के सामने रखा। आइए जानते हैं बिलकिस बानो केस से जुड़े अब तक के घटनाक्रम पर-

Bilkis Case Justice History

बिलकिस बानो मामला अकल्पनीय क्रूरता के सामने लचीलेपन की एक दर्दनाक गाथा है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया और न्याय, लैंगिक हिंसा और सांप्रदायिकता के दागों के बारे में गंभीर सवाल उठाती रही। यहां प्रमुख घटनाओं की समयरेखा दी गई है:

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2002:

3 मार्च: गुजरात दंगों के दौरान 20-30 लोगों की भीड़ ने पांच महीने की गर्भवती मुस्लिम महिला बिलकिस बानो, उनके परिवार पर हमला किया।

7 मार्च: बिलकिस बानो की तीन साल की बेटी समेत उनके परिवार के सात सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बिलकिस के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।

2003-2008:

दिसंबर: शुरुआती जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
2004: निष्पक्ष जांच के लिए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया।
2008: मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 11 लोगों को बलात्कार, हत्या और अन्य आरोपों के लिए दोषी ठहराया। ग्यारह को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है, अन्य को कम सज़ा मिलती है।

2014-2022:

2017: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
2022: बिलकिस बानो और उनके परिवार को धमकियों और धमकियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें कई बार जगह बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अगस्त 2022:

एक चौंकाने वाला मोड़ आया: एक विवादास्पद कदम में, गुजरात सरकार ने अपनी सजा माफी नीति के तहत सभी 11 दोषियों को छूट दे दी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

अगस्त-दिसंबर 2022:

आक्रोश और याचिकाएँ: रिहाई से देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बिलकिस बानो और कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती दी और दोषियों की जेल वापसी की मांग की।

8 जनवरी 2024:

सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई रद्द की: एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 गुजरात सरकार के सजा माफी आदेश को रद्द कर दिया और दोषियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अदालत ने रिहाई प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक खामियों और संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श न करने के कारण “विकृत” पाया।

दोषियों के पास क्या हैं विकल्प?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी दोषियों को दो हफ्ते के अंदर जेल में खुद को सरेंडर करना होगा। हालांकि, इस फैसले के बाद भी दोषियों के पास कुछ विकल्प बचे हुए हैं। जिनका वे उपयोग कर सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि सभी 11 दोषी सु्प्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जेल में कुछ समय गुजारने के बाद दोषी फिर से ‘रीमिशन’ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, इस बार ‘रीमिशन’ के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार से अपील करनी होगी।

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