gyanvapi masjid case: काशी विश्वनाथ मंदिर – ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत आज फैसला सुनाएगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर वाराणसी (Varanasi) की जिला अदालत ने 14 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक जांच कराने की मांग से संबंधित मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 21 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज एएसआई सर्वेक्षण पर फैसला आने वाला है जिसकी हमने मांग की थी, परिसर में सील किए गए क्षेत्र को छोड़कर क्योंकि सील किए गए क्षेत्र का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक उस पर फैसला नहीं सुनाया जाता है, तब तक क्षेत्र में एएसआई सर्वेक्षण नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने अपने पक्ष रखे थे और मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति जताई थी। आज का फैसला हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा । ये भी पढ़ेंः महिला पहलवान उत्पीड़न मामलाः पहलवानों को लगा बड़ा झटका! WFI के निवर्तमान अध्यक्ष Brij Bhushan Sharan Singh को मिली जमानत
14 जुलाई को ज्ञानवापी मामले में बहस पूरी हो गई थी
वाराणसी के जनपद न्यायाधीश ए के विश्वेश ने 14 जुलाई को दोनों पक्षों सुना था। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि हमने वजुखाने को छोड़ कर सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक तरीके से जांच करने की मांग अदालत के समक्ष रखी थी।#WATCH आज एएसआई सर्वेक्षण पर फैसला आने वाला है जिसकी हमने मांग की थी, परिसर में सील किए गए क्षेत्र को छोड़कर क्योंकि सील किए गए क्षेत्र का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक उस पर फैसला नहीं सुनाया जाता है, तब तक क्षेत्र में एएसआई सर्वेक्षण… pic.twitter.com/imTvN8fAWC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2023