Varanasi News: वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला, अब बिना अनुमति घाटों पर नहीं कर सकेंगे कार्यक्रम

Varanasi News: वाराणसी नगर निगम ने गंगा घाटों पर बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में मंगलवार को यह निर्णय लिया गया। बैठक में मेयर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि गंगा घाटों पर सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अब अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम करने पर कार्रवाई की जाएगी।

मेयर ने कहा कि गंगा घाटों पर बिना अनुमति के कार्यक्रम करने से सुरक्षा और व्यवस्था को खतरा पैदा होता है। इसके अलावा, गंगा घाटों की सफाई और स्वच्छता पर भी असर पड़ता है। बैठक में सीमा विस्तारित क्षेत्रों में सरकारी जमीनों, तालाबों और कुंडों के चिह्नांकन के बारे में भी चर्चा हुई। अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय ने बताया कि अभी तक 212 भूमियों का चिह्नांकन कर लिया गया है। लेकिन लेखपालों की कमी के कारण कार्य तेजी से नहीं हो पा रहा है।

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मेयर ने कहा कि अभियान चलाकर आगामी एक माह में प्रत्येक दशा में कार्य पूर्ण कराया जाए। साथ ही भूमियों का चिह्नांकन कर उसका डिमार्केशन करते हुए बोर्ड लगा दिया जाए। कार्यकारिणी सदस्य मदन मोहन दूबे ने म्यूटेशन में विलम्ब होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भवन स्वामियों को अनावश्यक दौड़ाया जाता है। जबकि जनहित गारंटी के अन्तर्गत म्यूटेशन का कार्य 45 दिन में पूर्ण होना चाहिए।

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मेयर ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को निर्देशित किया कि 45 दिनों में म्यूटेशन पूर्ण कराएं। साथ ही विलम्बित पत्रावलियों का निस्तारण कराएं। साथ ही मेयर ने प्रत्येक माह की गई म्यूटेशन की प्रगति से अवगत कराने का भी निर्देश दिया।

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बैठक में कार्यकारिणी सदस्य अक्षयवर सिंह ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर जाम और दूषित पेयजल की आपूर्ति की समस्या को उठाया। इस पर महापौर ने महाप्रबन्धक, जलकल श्री विजय नारायण मौर्य को निर्देशित किया कि विधानसभावार सभी पार्षदों के साथ बैठक कर उनके क्षेत्र की समस्याओं को नोट करें।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गंगा नदी के घाटों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए उपविधि तैयार की जाएगी। इसके साथ ही भवनों के म्यूटेशन के लिए भी उपविधि तैयार की जाएगी।

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